केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों में एक ही जगह से ऑनलाइन RTI फाइल करें - Jio daily news

Thursday 4 April 2019

केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों में एक ही जगह से ऑनलाइन RTI फाइल करें

सूचना का अधिकार कानून आम नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ा अधिकार बनकर उभरा है, हालांकि कई लोग इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि आरटीआई कहां फाइल करें.

सूचना का अधिकार कानून आम नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ा अधिकार बनकर उभरा है, हालांकि कई लोग इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि आरटीआई कहां फाइल करें. लोगों की इस दिक्कत को देखते हुए केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने आरटीआई ऑनलाइन (RTI Online) नाम से एक पहल शुरू की है, जिसके जरिए केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों में एक ही जगह से ऑनलाइन आरटीआई फाइल की जा सकती है.
आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल का वेब एड्रेस है https://rtionline.gov.in/ इस पर लॉगइन करके केंद्र सरकार के किसी भी मंत्रालय या विभाग में आरटीआई फाइल की जा सकती है. हालांकि इस पोर्टल की एक सीमा है. इसके जरिए दिल्ली स्थित कार्यालयों से ही जानकारी मांगी जा सकती है.
इस पोर्टल पर आपको आरटीआई फाइल करने का सही फार्मेट भी मिलेगा, जिससे आपसे गलती होने की आशंका कम हो जाएगी. आरटीआई अधिकतम 3000 शब्दों की होनी चाहिए. अगर आपका आवदेन 3000 से अधिक शब्दों का है तो आप अलग से पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं.
भुगतान कैसे करें
आरटीआई रिक्वेस्ट फार्म के पहले पेज को भरने के बाद गैर-बीपीएल आवेदक को मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करना होगा. यहां एसबीआई और इसके एसोसिएट्स बैंक के जरिए इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट किया जा सकता है. इसके अलावा आप मास्टर और वीजा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं. गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आवेदक को कोई शुल्क नहीं देना होगा. हालांकि बीपीएल आवेदक को इस आशय के प्रमाणपत्र की कॉपी अपलोड करनी होगी.
आरटीआई पोर्टल पर ही लॉगइन करके आरटीआई की स्थिति को देखा जा सकता है. आरटीआई पोर्टल पर ही लॉगइन करके आरटीआई की स्थिति को देखा जा सकता है. इस पोर्टल से संबंधित किसी भी पूछताछ या फीडबैक के लिए 011-24622461 पर फोन या helprtionline-dopt@nic.in पर ई-मेल किया जा सकता है.
भुगतान कैसे करें
आरटीआई रिक्वेस्ट फार्म के पहले पेज को भरने के बाद गैर-बीपीएल आवेदक को मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करना होगा. यहां एसबीआई और इसके एसोसिएट्स बैंक के जरिए इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट किया जा सकता है. इसके अलावा आप मास्टर और वीजा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं. गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आवेदक को कोई शुल्क नहीं देना होगा. हालांकि बीपीएल आवेदक को इस आशय के प्रमाणपत्र की कॉपी अपलोड करनी होगी.
आरटीआई पोर्टल पर ही लॉगइन करके आरटीआई की स्थिति को देखा जा सकता है. आरटीआई पोर्टल पर ही लॉगइन करके आरटीआई की स्थिति को देखा जा सकता है. इस पोर्टल से संबंधित किसी भी पूछताछ या फीडबैक के लिए 011-24622461 पर फोन या helprtionline-dopt@nic.in पर ई-मेल किया जा सकता है.

No comments:

Post a Comment